कलेक्टर ने की कार्यवाही, सहायक ग्रेड-3 को भृत्य के पद पर किया अवनत
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत परियोजना कार्यालय खकनार के सहायक ग्रेड-3 सुभाष काकडे पर दोष सिद्ध होने पर कार्यवाही करते हुए भृत्य के पद पर अवनत किया हैं। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने यह कार्यवाही म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 में प्रावधानित दीर्घ शास्ति (मुख्य शास्ति) अंतर्गत की हैं।

बुरहानपुर- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत परियोजना कार्यालय खकनार के सहायक ग्रेड-3 सुभाष काकडे पर दोष सिद्ध होने पर कार्यवाही करते हुए भृत्य के पद पर अवनत किया हैं। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने यह कार्यवाही म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 में प्रावधानित दीर्घ शास्ति (मुख्य शास्ति) अंतर्गत की हैं।
विदित है कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत जिसमें यह बताया गया कि संबंधित सहायक ग्रेड-3 सुभाष काकडे द्वारा आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर भर्ती हेतु राशि मांगी गई थी। शिकायती की गंभीर प्रकृति और विभागीय प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर माह जुलाई 2024 में सुभाष काकडे को निलंबित किया गया था। कलेक्टर के आदेशानुसार मामले की विभागीय जांच संस्थित करने के संबंध में आरोप पत्र, आधार पत्र, जारी कर विभागीय जांच अधिकारी अपर कलेक्टर और परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास को नियुक्त कर जांच प्रतिवेदन चाहा गया।
विभागीय जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण में निलंबित सहायक ग्रेड-3 सुभाष काकडे को जांच में सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर समक्ष में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान सुभाष काकडे ने संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया। विभागीय जांच अधिकारी के समक्ष जांच के दौरान प्रति परीक्षण में दोष सिद्ध होता हैं कि सुभाष काकडे का यह कृत्य अपने पद का दुरुपयोग कर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 13,14 का स्पष्ट उल्लंघन होकर वित्तीय लाभ लेने की श्रेणी में आता हैं। जांच प्रतिवेदन के आधार पर पद से अवनत करने की कार्यवाही की गई है। जारी आदेशानुसार सुभाष काकडे को कार्यालय परियोजना अधिकारी नेपानगर के रिक्त भृत्य के पद पर किया जाता हैै तथा निलंबन से बहाल कर निलंबन अवधि को अकार्य दिवस किया जाता है।
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